मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)
उत्तर प्रदेश पुलिस यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता (TA/DA) ऑनलाइन प्रणाली की मानक प्रचालन कार्यविधि।
अंतिम अद्यतन:
1. दावा प्रस्तुति की समय सीमा (180 दिन)
शासकीय यात्रा पूर्ण होने के 180 दिनों के भीतर ऑनलाइन दावा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। 180 दिवस के पश्चात प्रस्तुत दावे स्वतः कालबाधित श्रेणी में आ जाएँगे, जिनके निस्तारण हेतु सक्षम प्राधिकारी (SSP) की विशेष अनुमति आवश्यक होगी।
2. सामान्य दैनिकी (GD) प्रविष्टि सत्यापन
कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत दावे में रवानगी एवं आमद की जीडी संख्या (GD No.) अंकित होना अनिवार्य है। संबंधित थाने के हेड मोहर्रिर द्वारा अभिलेखों से मिलान कर जीडी सत्यापन पूर्ण किए बिना दावा अगले स्तर (SHO) को प्रेषित नहीं होगा।
3. 7-स्तरीय डिजिटल अनुमोदन चक्र
- आवेदन (कर्मचारी): दावा प्रपत्र व बैंक विवरण सबमिशन।
- जीडी सत्यापन (मोहर्रिर): रवानगी व आमद मिलान।
- थाना प्रभारी अनुमोदन (SHO): प्रथम स्तरीय शासकीय पुष्टि।
- सर्किल अधिकारी प्रमाणन (CO): सर्किल प्रमाणन संख्या जारी करना।
- लेखाकार परीक्षण (लेखाकार): भत्ता गणना व टोकन 1 जारी।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वीकृति (SSP): वित्तीय स्वीकृति।
- भुगतान एवं समापन (CO लेखाकार): UTR भुगतान प्रविष्टि व टोकन 2।